*इंडियन यादव सिद्धि संवाददाता चायल कौशांबी*
कौशांबी पिछले कुछ दिनों से जनपद कौशाम्बी के विभिन्न थाना क्षेत्रों से राष्ट्रीय ध्वज “तिरंगा” के अपमान के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार शिकायते प्राप्त हो रही है और अब तक विभिन्न थानों में इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम के तहत 05 अभियोग पंजीकृत किया जा चुके है । राष्ट्रीय ध्वज “तिरंगा” हमारे सम्मान और गौरव का प्रतीक है । भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है ।
भारत की एकता, अखंडता एवं गरिमा को सुरक्षित रखने हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 लागू किया गया है । इस अधिनियम का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों-जैसे कि राष्ट्रध्वज, संविधान, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न एवं अन्य गौरवशाली प्रतीकों की मर्यादा बनाए रखना है । भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अन्तर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये गये ।




























