मारपीट के अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 12,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

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संतोष कुमार सिद्धि संवाददाता को गोराजू कौशांबी

कौशांबी दिनांक 31.03.2018 को थाना सैनी पर महिला के साथ गलत काम करने व मारपीट के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 159/18 धारा 376/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । जिससे सम्बन्धित अभियुक्त निरंजन पुत्र स्व0 गनेश प्रसाद प्रजापति निवासी कुम्हारन का पुरवा गौसपुर नवावा थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को आज दिनांक 10.09.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी प्रथम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 12,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।