*इंडियन यादव सिद्धि संवाददाता चायल कौशांबी*
कौशांबी दिनांक 28.10.2022 को थाना मंझनपुर पर अभियुक्त संतोष कुमार भारती पुत्र गंगा प्रसाद निवासी गांजा थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी के न्यायालय में बन्दी पेशी के लिये ले जाते समय भागने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 560/2022 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत किया गया था । जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । जिससे सम्बन्धित अभियुक्त संतोष कुमार भारती पुत्र गंगा प्रसाद निवासी गांजा थाना पिपरी जनपद कौशाम्बी को दिनांक 03.09.2025 को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को 04 वर्ष के कारावास व 9,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड की सजा से दण्डित किया गया ।



























