नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास एवं 10,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया

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इंडियन यादव सिद्धि संवाददाता चायल कौशांबी

कौशांबी दिनांक 27.11.2022 को थाना सैनी पर वादिनी द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी नाबालिग पुत्री के अभियुक्त रामकृपाल उर्फ कृपाल द्वारा दुष्कर्म किया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 426/22 धारा 376(3)/323/506 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था । जिसमें विवेचना के उपरान्त आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया था । जिससे सम्बन्धित अभियुक्त राम कृपाल उर्फ कृपाल पुत्र स्व0 राम खेलावन निवासी धुमाई थाना सैनी जनपद कौशाम्बी को आज दिनांक 11.09.2025 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज पॉक्सो एक्ट जनपद कौशाम्बी द्वारा शासन की प्राथमिकता के आधार पर गम्भीर एवं जघन्य अपराधों में पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के निर्देशन में मानिटरिंग सेल के माध्यम से प्रभावी पैरवी कराते हुए अभियुक्त को 20 वर्ष कठोर कारावास तथा 10,000 /- रू0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया l