राष्ट्रीय लोक अदालत में जाकर शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय पाएं

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सिद्धि संवाददाता,उन्नाव

माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशो के अनुपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के तत्वावधान में दिनांक 09.12.2023 को दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव तथा बाहय न्यायाल पुरवा, सफीपुर, हसनगंज एवं कलेक्ट्रेट भवन, न्यायालय सहायक श्रमायुक्त तथा जनपद की समस्त तहसील मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुनिश्चित किया गया है जिसमें दीवानी, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक, आपराधिक, राजस्व व चकबन्दी, श्रम, शमनीय आपराधिक वाद, पराक्रम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के वाद, बैंक वसूली के वाद, भू राजस्व अधिनियम, आर्बिट्रेशन , बी एस एन एल, विद्युत एवं जल बिलों से सम्बन्धित वाद एवं ऐसे अन्य समस्त वाद जिनका निस्तारण किया जाना संभव हो, निस्तारण किया जायेगा। श्री मनीष निगम अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव के द्वारा यह जानकारी दी गयी कि दीवानी न्यायालय परिसर उन्नाव में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण करने के साथ बैंक अधिकारियों के सहयोग से बैंक ऋण वसूली के प्रिलिटीगेशन मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा। राजस्व एवं चकबन्दी वादों का निस्तारण सम्बन्धित न्यायालयों में राजस्व अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा। पुरवा, हसनगंज, सफीपुर न्यायालय में लम्बित व नियत वादों का निस्तारण न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, हसनगंज, सफीपुर के द्वारा पुरवा, हसनगंज, सफीपुर की अदालत में ही किया जायेगा।