मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में नया नियम लागू, अब आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य

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अनुज कुमार वर्मा

ब्यूरो –सिद्धि टुडे, उन्नाव

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को मिलने वाली आर्थिक सहायता के संबंध में नई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब योजना की सभी छह श्रेणियों का लाभ प्राप्त करने के लिए वार्षिक आय प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया गया है।

जारी निर्देश के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपये तक है। आवेदन करते समय लाभार्थियों को आय प्रमाण-पत्र की संख्या पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जिसका सत्यापन ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से किया जाएगा।

योजना के अंतर्गत बालिकाओं को विभिन्न चरणों में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

बालिका के जन्म पर पहली श्रेणी में 5000 रुपये की सहायता दी जाती है। एक वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण होने के बाद दूसरी श्रेणी में 2000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। इसके बाद कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 3000 रुपये और कक्षा 6 में प्रवेश पर भी 3000 रुपये की सहायता दी जाती है।

कक्षा 9 में प्रवेश लेने पर बालिका को 5000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। वहीं कक्षा 10 या 12 उत्तीर्ण करने के बाद स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेने पर अंतिम श्रेणी में 7000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनपद के अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि पात्र परिवार योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार आवेदन करें, ताकि अधिक से अधिक बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिल सके।